चंदेरी-:नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन ना इसमें किसी की जीत ना किसी की हार खुशी खुशी घर जाते हैं दोनों पक्षकार–रीतिका मिश्रा पाठक। The state halchal News
चंदेरी-: माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर मध्य प्रदेश के निर्देशन में एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय पवन कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में एवं तहसील विधिक सेवा समिति तहसील चंदेरी के तत्वाधान में दिनांक 14/09/2024 दिन शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला एवं अपर सत्र न्यायालय परिसर में किया गया। इस नेशनल लोक अदालत में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शहाबुद्दीन हाशमी के न्यायालय में श्रीमती रीतिका मिश्रा पाठक व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड के न्यायलय में एवं सुश्री मानसी अग्निहोत्री प्रशिक्षु न्यायाधीश कनिष्ठ खंड के न्यायालय में 100 से अधिक प्रकरण रखे गए थे
वही नेशनल लोक अदालत में नगर पालिका के कुल 600 प्रकरण रखे गए जिसमें से 96 प्रकरणों का निराकरण हो सका। आजकी नेशनल लोक अदालत में रिकॉर्ड वसूली दर्ज की गई भवन कर के दस लाख रुपए और जलकर के एक लाख रुपए के साथ 110000/लाख रुपए की राशि का रिकवरी नगर पालिका को हुआ
वही बैंक के प्रकरणों का निराकरण भी हुआ जिसमें धारा 138एस सी एन आई ए के केश शामिल थे। मध्यांचल बेंक व पंजाब नेशनल बैंक एवं एसबीआई बैंक के प्रकरण भी नेशनल लोक में प्रस्तावित थें
विद्युत के प्रकरण का निराकरण हुआ
वहीं अपर सत्र न्यायाधीश शहाबुद्दीन हाशमी के न्यायालय में एक पुराने प्रकरण जो एक्सीडेंट से जुड़ा प्रकरण हुआ जिसमें बीमा कंपनी और शाहिन बानों पति नईम खान का राजीनामा हुआ शाहिन बानों का एक्सीडेंट एक ट्रक से 2021 में हो गया था जिसका आज़ नेशनल लोक अदालत में बीमा कंपनी और शाहिन बानों का राजीनामा हुआ जिसकी क्षतिपूर्ति राशि रुपए 930000/बीमा कंपनी द्वारा अदायगी की जाएगी
आज की नेशनल लोक अदालत में अधिकारीगण जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शहाबुद्दीन हाशमी, श्रीमती रीतिका मिश्रा पाठक व्यवहार एवं सुश्री मानसी अग्निहोत्री प्रशिक्षु न्यायाधीश तथा राज्य द्वारा नियुक्त अपर लोक अभियोजक अंशुल कठरया अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अंशुल श्रीवास्तव वरिष्ठ अधिवक्ता इदरीश खान पठान तनवीर अहमद जाफरी अशोक चौरसिया आलोक चौरसिया अरविंद पंडा शैलेंद्र सुमन आदि अधिवक्ताओं ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया।
न्यायाधीश रीतिका मिश्रा पाठक ने कहा कि
इस नेशनल लोक अदालत में ना तो किसी जीत होती है ना किसी की हार। दोनों पक्षकार खुशी खुशी घर जाते हैं। आज की लोक अदालत में हमारे न्यायालय में सौ से अधिक प्रकरण प्रस्तावित है पर आज त्यौहार होने के कारण कम प्रकरणों का निराकरण हो सका है। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है कि दोनों पक्षकारों को खुशी हासिल करना अदालतों का बोझ कम होता है। पक्षकारों को भी कम समय में और प्रीलिटिगेशन स्तर पर रखे जाने वाले मामलों में कोर्ट फीस नहीं लगती है तथा लंबित मामलों में पूर्व में दी गई कोर्ट फीस वापस हो जाती है और दोनों पक्षों में वैमनस्यता समाप्त हो जाती है दोनों पक्षकारों की जीत होती है और खुशी-खुशी दोनों घर जाते हैं
संवाददाता - राकेश बैरसिया चंदेरी, जिला अशोकनगर (मध्यप्रदेश)
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