Pithampur में जहरीला कचरा जलाने पर रोक , क्या बोला MP High Court जानिए

bhopal gas disaster toxic waste in pithampur : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सोमवार को पीथमपुर में भोपाल गैस त्रासदी का जहरीला कचरा जलाने को लेकर एक अहम फैसला दिया है हाई कोर्ट ने कहा है कि जब तक सभी पक्षों की एक राय नहीं हो जाती है एवं वह सभी पक्ष अपनी सहमति नहीं देते हैं तब तक यूनियन कार्बाइड का कचरा नहीं जलाया जाएगा आपको बता दें कि कचरा 3 जनवरी 2025 को जलाया जाना था पीथमपुर में कचरा जलाने को लेकर मध्य प्रदेश सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा और कचरा जलाने की प्रक्रिया को रोकना पड़ा मामले को लेकर सोमवार की सुबह राज्य सरकार की ओर से एक शपथ पत्र पेश किया गया शपथ पत्र पर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए पीथमपुर में फिलहाल कचरा जलाने पर रोक लगा दी है हाई कोर्ट का कहना है कि जब तक सभी पक्ष एक राय नहीं होते तब तक यूनियन कॉर्बेट का कचरा नहीं जलाया जा सकता मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 3 दिसंबर को आदेश दिया था कि इस रासायनिक कचरे को वैज्ञानिक विधि से नष्ट किया जाए जो कि सोमवार 6 जनवरी को इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कचरा जलाने पर रोक लगा दी है 


क्या बोले अधिवक्ता 
वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने सरकार को सुझाव देते हुए कहाकी जनता को साथ लेकर चलना पड़ेगा उनकी भावनाओं को समझाना पड़ेगा और हर जानकारी जनता को देनी होगी उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो कुछ क्वांटिटी में टेस्ट कर सकती है 

क्या लिखा शपथ पत्र में 
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राज्य सरकार की ओर से मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश किया इस शपथ पत्र में बताया गया कि हाई कोर्ट के आदेश अनुसार सरकार ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पुलिस डॉक्टर और प्रशिक्षित लोगों की टीम की निगरानी में कचरा कंटेनर्स में पैक कर कर पीतमपुर पहुंचा था लेकिन रासायनिक कचरे को नष्ट किया जाता है इससे पहले पीतमपुर के आसपास जनता ने कानून व्यवस्था बिगड़ने की कोशिश की इसकी वजह से फर्जी अफवाहें एवं खबरें चल रही है
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